सरकारी नियुक्तिमे पेन्सन हटे आ योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कएल जायत

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अब नियुक्त होइबला सभ कर्मचारी लेल योगदान आधारित योजना अनिवार्य
आज्ञा खबर
काठमांडू

नेपाल सरकार आब सार्वजनिक निकायसभमे नियुक्त होइबला कर्मचारीसभकेँ पेन्सन आ उपदान सुविधा ने दैत, ओकरा बदला योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य रूप सँ लागू करबाक निर्णय लेलक अछि। अर्थ मन्त्रालयक स्रोत अनुसार, मिति २०८२ साल असार २० गते माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीक अध्यक्षतामे भेल निर्णय अनुसार ई व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सँ कार्यान्वयनमे आनल जायत।

एखन धरि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जेकाँक नियामक निकायसभ संगे कतेको बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक संस्थासभ अपन कर्मचारीकेँ पेन्सन आ उपदान सुविधा दैत रहल छथि। मुदा सरकारक दीर्घकालीन नीति अनुसार आब ओ सभ सुविधा बन्द कएल जाएत आ ओकर बदला सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूप सँ अंगीकार कएल जाएत।

विकास निर्माण आ सेवा प्रवाहमे सक्रिय ४५ सँ बेसी सार्वजनिक निकायसभ अपन कर्मचारीकेँ सेवा निवृत्तिक पश्चात भुक्तानीक लेल स्वतंत्र व्यवस्था ने केने राज्यकोष पर भार बनेने अछि। विशेष रूप सँ घाटामे चलि रहल आ सरकारक अनुदान पर निर्भर निकायसभ द्वारा पेन्सन प्रणाली जारी राखब सँ राज्यकोष पर आर भारी दायित्व बनि रहल अछि—सरकारक विश्लेषण अनुसार।

एहि संदर्भमे अर्थ मन्त्रालय सभटा मन्त्रालयकेँ परिपत्र पठा कऽ आग्रह केने अछि जे अपन मातहत निकाय, बोर्ड, समिति आ प्रतिष्ठानसभमे ई नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करबाक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करू।

तपसिल अनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सँ नियुक्त होइबला सभ नवीन कर्मचारी लेल पेन्सन वा उपदानक व्यवस्था नहि रही, आ तकर बदला योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य रूप सँ लागू कएल जायत। यदि कोनो निकाय एहि प्रणालीकेँ लागू ने कऽ राज्यकोष पर दीर्घकालीन दायित्व बनबैत अछि तँ ओकरा लेल नेपाल सरकार जिम्मेवार नहि होयबाक बात स्पष्ट रूप सँ कहल गेल अछि।

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