गुणस्तरहीन खाद्य उत्पादन करेबला ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही

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आज्ञा खबर

जनकपुरधाम

मधेस प्रदेशमे गुणस्तरहीन आ मापदण्डविपरीत खाद्य समान उत्पादन आ बिक्री–वितरण कएल गेल आरोपमे ६२ टा उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाईल गेल छै।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयके अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ के क्रममे विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायसे संकलन कएल गेल खाद्य नमुनाके प्रयोगशाला परीक्षण करैत काल गुणस्तरमे कमी आ कानुनविपरीत अवस्थामे भेटलाकेबाद सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर कएल गेल छै।

कार्यालय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ के अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालत आ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमे मुद्दा दर्ता क, चुकल जनईले छै।

कार्यालयके अनुसार बजारमे सुरक्षित, स्वच्छ आ गुणस्तरीय खाद्य समानके उपलब्धता सुनिश्चित कराबेके लेल नियमित अनुगमन, नमुना कलेक्सन आ प्रयोगशाला परीक्षणके रेगुलर रुपमे आगा बढैने छै। परीक्षणमे मापदण्ड पूरा नै करैवला उद्योग व्यवसायी उपर कानुनी कारबाही कएल ज ईत सेहो कार्यालय स्पष्ट केने छै।

 

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