आज्ञा खबर
काठमाण्डू
सुनसरी जिला प्रशासन कार्यालय आइ भोर ७ः०० बजेसँ विभिन्न क्षेत्रमे कर्फ्यू आदेश जारी केलक अइछ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ (क) बमोजिम दोसर सूचना जारी नै भेलाधैर कर्फ्यू आदेश जारी कएल गेल कार्यालय जनाैलक अइछ । चाइर किल्ला निर्धारण क उक्त सीमाना भीतर आवतजावत करए, कोनो प्रकारक भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैसार तथा घेराउ नै करएजका अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी कएल गेल कार्यालय जनाैलक अइछ ।
उक्त आदेश उल्लङ्घन भेलापर एक हजार टका जरिवाना वा एक महिनाधैर कैद होबाक प्रशासन जनौलक अइछ । इलाका (क) अन्तर्गत भण्टाबारी बजार क्षेत्रमे पूर्वदिस जुनिया टोल, पश्चिमदिस पश्चिम घुस्की धार, उत्तरदिस हरिनगर गाउँपालिका कार्यालय आ दक्षिणदिस वसन्तपुर मोड़धैर कर्फ्र्यू आदेश जारी कएल गेल अइछ । तहिना, इलाका (ख) घुस्की बजार क्षेत्रमे पूर्वदिस मोरङ्गा धार नदी, पश्चिमदिस इङ्गिलस फिल्ड, उत्तरदिस सुनसरी नदी आ दक्षिणदिस हरिनगर गाउँपालिका कार्यालय तथा इलाका (ग) कप्तानगञ्ज बजार क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वदिस यादव टोल, पश्चिमदिस पाँ
चौँ रिसाल मावि, उत्तरदिस कृष्ण मावि आ दक्षिणदिस नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमे कर्फ्यू आदेश जारी कएल गेल अइछ । कार्यालय अनुसार इलाका (घ) बस्ती बजार क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वदिस कासिमिया मदरसा, पश्चिमदिस प्रहरी चौकी घुस्की, उत्तरदिस इशा हार्डवेयर, दक्षिणदिस दिलशाद पब्लिक स्कुल तथा इलाका (ङ) (देवानगञ्ज बजार क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वदिस विराटनगर जाएबला रास्ताके मुसहर टोल, पश्चिमदिस मोरिया नदी, उत्तरदिस बिड्रा मिल आ दक्षिणदिस गाउँपालिका कार्यालयधै कर्फ्यू आदेश जारी कएल गेल अइछ । (रासस)
